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Big breaking :-अब इस विभाग में हुए बम्पर तबादले देखिए LIST

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्न कार्मिकों का उनके नाम के सम्मुख अंकित नव तैनाती संस्थान / कार्यालय हेतु निम्न प्रतिबन्धों के साथ स्थानान्तरण किया जाता है :-

1- स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

2- कार्यमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (Joining time ) के अवकाश का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। 3 – स्थानान्तरित कार्मिकों को इस अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा और स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नव तैनाती संस्थान / कार्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। 4- स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून 2023 का वेतन उनके नव तैनाती संस्थान / कार्यालय से आहरित किया जायेगा।

5- अधिनियम के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में न्यूनतम अवधि पूर्ण करने पर पुनः सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा 7 (ग) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

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