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Big breaking :-धामी सरकार देने जा रही 6100 कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, पूरी हुई ये मांग

 

छह हजार से अधिक कर्मियों को मिलेगा Old Pension Scheme का लाभ, धामी सरकार ने 15 फरवरी तक बढ़ाया था प्रस्ताव देने का समय
उत्तराखंड सरकार ने एक अक्टूबर 2005 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए आवेदन करने और एक अक्टूबर 2005 को या इसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिकों को पुरानी पेंशन के लिए आवेदन का विकल्प दिया

 

 

.। पुरानी पेंशन का विकल्प देने के लिए 15 फरवरी 2024 तक समय सीमा निर्धारित की गई थी। वित्त अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की थीप्रदेश में 6100 से अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार ने इन कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने के लिए 15 फरवरी तक समय दिया था।

 

 

प्रदेश सरकार ने केंद्र की भांति अपने कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।केंद्र सरकार ने तीन मार्च, 2023 को आदेश जारी कर नई पेंशन योजना से आच्छादित अपने कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना की समय सीमा बढ़ा दी थी। उत्तराखंड में नई पेंशन योजना एक अक्टूबर, 2005 से लागू की गई।

 

 

 

विकल्प के लिए 15 फरवरी तक निर्धारित थी समय सीमा
प्रदेश सरकार ने एक अक्टूबर, 2005 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए आवेदन करने और एक अक्टूबर, 2005 को या इसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिकों को पुरानी पेंशन के लिए आवेदन का विकल्प दिया। पुरानी पेंशन का विकल्प देने के लिए 15 फरवरी, 2024 तक समय सीमा निर्धारित की गई थी। वित्त अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी।

 

 

 

6100 से अधिक कर्मिकों को मिल सकेगा पुरानी पेंशन का लाभ
मंत्रिमंडल ने 30 अक्टूबर, 2023 को इस संबंध में निर्णय लिया था। बताया गया कि विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 6100 से अधिक कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में विकल्प देने वाले कार्मिकों के प्रकरण उनके नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष रखे जाएंगे।पुरानी पेंशन पाने की शर्तों को पूरा करने वाले कार्मिकों के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। इसके बाद उनका नई पेंशन योजना का खाता आदेश जारी होने की तिथि से बंद किया जाएगा

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