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Big breaking :-शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की क़वायद तेज, अब शिक्षकों को जारी की गई ये हिदायत, देखिए आदेश

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निदेशालय के पत्रोंक/सेवा-2/तीन (क) / 2 (1)/वा० स्थाना०/3456-69/2024-25 दिनांक 15-05-2024 के द्वारा लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-23 के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 हेतु राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं एवं स०अ० एल०टी० के विभिन्न श्रेणियों में स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण आवेदन पत्र जमा किये जाने के विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

 

 

प्रायः देखा जा रहा है कि शिक्षकों द्वारा अपने स्थानान्तरण आवेदन पत्र सीधे/पंजीकृत डाक के माध्यम से निदेशालय को प्रेषित किये जा रहे हैं, जो उचित नहीं है। निदेशालय के उक्त पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही स्थानान्तरण आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। सीधे/पंजीकृत डाक से प्राप्त होने वाले स्थानान्तरण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही उन पर किसी भी स्तर से विचार किया जायेगा।

अतः उक्तानुसार अपने जनपदान्तर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए तद्नुसार शिक्षकों को अवगत कराने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

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Author: Swati Panwar
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