UTTARAKHAND NEWS

Big breaking :-धामी सरकार ने इन अधिकारियो और कर्मचारियों क़ो दी बड़ी राहत देखिए आदेश

NewsHeight-App

 

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में संशोधन विषयक ।,

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्राविधान है कि :-

 

 

इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/ अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा;

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा।

 

 

 

 

 

अतः उपरोक्त समिति द्वारा प्रदत्त संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 18(3) के सन्दर्भ में सुगम से सुगम पारस्परिक स्थानान्तरण भी किया जा सकेगा किन्तु ऐसे कार्मिकों की वर्तमान सुगम की सेवा अवधि, पारस्परिक स्थानान्तरण उपरान्त तैनाती स्थान में जोड़ी जायेगी और दोनों स्थानों में जोड़कर कुल चार वर्ष की सेवा होने के उपरान्त कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-7 (क) की श्रेणी में माने जायेंगे।

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

न्यूज़ हाइट (News Height) उत्तराखण्ड का तेज़ी से उभरता न्यूज़ पोर्टल है। यदि आप अपना कोई लेख या कविता हमरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे WhatsApp ग्रुप पर या Email के माध्यम से भेजकर साझा कर सकते हैं!

Click to join our WhatsApp Group

Email: [email protected]

Author

Author: Swati Panwar
Website: newsheight.com
Email: [email protected]
Call: +91 9837825765

To Top