शिक्षकों और कर्मचारियों के अब सुगम से सुगम में हो सकेंगे पारस्परिक तबादले, अधिनियम में हुआ संशोधन
देश में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। अब उनके सुगम से सुगम में पारस्परिक तबादले हो सकेंगे। इसके लिए तबादला एक्ट में संशोधन किया गया है। तबादला एक्ट के तहत अब तक केवल सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम एवं दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में पारस्परिक तबादलों की व्यवस्था थी, लेकिन कर्मचारियों की मांग पर शासन की ओर से तबादला एक्ट में संशोधन करते हुए सुगम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में पारस्परिक तबादलों को मंजूरी दे दी गई है।
सचिव कार्मिक शैलेश बगौली की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि तबादला एक्ट के तहत सुगम से सुगम में भी पारस्परिक तबादले किए जा सकेंगे, लेकिन कार्मिकों की वर्तमान सुगम की सेवा अवधि पारस्परिक स्थानांतरण के बाद तैनाती स्थल से जोड़ी जाएगी। दोनों स्थानों को जोड़कर कुल चार साल की सेवा होने के बाद कार्मिक स्थानांतरण अधिनियम की धारा 7 (क) की श्रेणी में माने जाएंगे।
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